NAI SUBEH
1 जून से अनलॉक मध्यप्रदेश में क्या खुुलेगा,क्या बंद रहेगा
एक जून से अनलॉक होने जा रहे मध्यप्रदेश को किस तरह से खोल जाएगा इसकी गाइडलाइन का एलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में दफ्तरों को खोलने के साथ सभी तरह के आयोजनों पर बैन लगाया गया है। ऐसे जिले जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है और ऐसे स्थान जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से कम है वहां के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जाारी की गई है।
गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर, सागर और मुरैना ही प्रदेश के ऐसे पांच जिले है जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से अधिक है। मुरैना में जिला क्राइसिस कमेटी ने आज पहले ही चार जून तक कोरोना कर्फ्यू बढाए जाने का निर्णय ले लिया है। वहीं अनलॉक के लिए प्रदेश के गांवों को तीन जोन में बांटा गया है। जहां कोरोना के जीरो केस है उसको ग्रीन जोन,जहां कोरोना के चार से कम एक्टिव केस है उनको येलो जोन और जिन गांवों में कोरोना के पांच या पांच से अधिक केस है उन्हें रेड जोन में बांटा गया है।
अनलॉक में इन पर रहेगा बैन
-सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस सेवा से जुड़े हुए अधिकारी,कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
-ऑटो ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।